कोर्ट (High Court) ने परिवार न्यायालय झांसी के पत्नी व पुत्री को 35 सौ रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने के आदेश को वैध करार दिया है और आदेश की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है.from Latest News उत्तर प्रदेश News18 हिंदी https://ift.tt/2TNOo5y
कोर्ट (High Court) ने परिवार न्यायालय झांसी के पत्नी व पुत्री को 35 सौ रुपए प्रतिमाह भरण-पोषण देने के आदेश को वैध करार दिया है और आदेश की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है.
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